एसडीएम नानपारा ने घर-घर जाकर एएसडी सूची का किया सत्यापन……
अब्दुल अज़ीज़
बहराइच : (NNI 24) निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उपजिलाधिकारी नानपारा मोनालिसा जौहरी ने एएसडी की सूची का पुनः सत्यापन हेतु राजस्व लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदारों की टीम का गठन किया है उक्त टीम बूथ पर जाकर बीएलओ व बीएलए से सम्पर्क करके एएसडी की सूची में दर्ज नाम का पुनरू स्थलीय घर-घर जाकर सत्यापन करेगी और यदि कोई पात्र व्यक्ति मिल जाता है तो उसका फार्म फीड कराएगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
एसडीएम नानपारा मोनालिसा जौहरी ने स्वयं भी कई बूथों का निरीक्षण कर मौजूद बीएलओ और बीएलए से वार्ता की साथ ही घर-घर जाकर अपने पर्यवेक्षण में सूची का सत्यापन कराया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण में समय बढ़ गया है किंतु विधानसभा-283 नानपारा का कार्य तो पूर्व में ही 100 प्रतिशत पूर्ण हो गया था फिर भी एक बार पुनः एएसडी मतदाता जो प्राप्त हुए हैं उनका पुनः सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के लिए गठित टीमें बीएलओ और बीएलए के साथ घर-घर जाकर एक-एक व्यक्ति का सत्यापन करेगी और यदि एएसडी में दर्ज नाम का कोई व्यक्ति जो की पात्रता की श्रेणी में आता है, तो उसका फॉर्म नियमों के अंतर्गत भरवाएगी तथा अपनी रिपोर्ट तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराएगी जिससे कि कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम ना कट पाए।
बूथों के भ्रमण के दौरान एसडीएम ने बताया कि भारत के ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष है और मतदाता बनने की अर्हता रखते हैं तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्रारूप 6 में आवेदन कर सकते है। प्रारूप 6 आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा आवेदन पत्र अपने बूथ के संबंधित बीएलओ से प्राप्त करके भी आवेदन पत्र भरकर संबंधित बीएलओ को भी उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रारूप-6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय/तहसील कार्यालय अथवा बूथ लेविल अधिकारी (बीएलओ) से प्राप्त किये जा सकते हैं, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अथवा एनवीएसपी पोर्टल से डाउनलोड भी किये जा सकते हैं।
श्रीमती जौहरी ने बताया कि फॉर्म 6 भरने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म तिथि प्रमाण हेतु कक्षा १० की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, युवाओं के लिए माता पिता की वोटर आईडी की फोटो कॉपी, नवविवाहित महिलाओं के लिए पति की वोटर आईडी/विवाह प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

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