सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना मामले में दिल्ली पुलिस व सरकार को जारी किया नोटिस…..
नई दिल्ली : (NNI 24) सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश को न मानने पर अवमानना मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण, निहत्थे लोगों पर कार्रवाई न हो। वैरिकेडिंग की समीक्षा हो, अवैध हिरासत न हो, इंटरनेट को बंद नहीं किया जा सकता। मेट्रो और रेल सेवा बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से बीएनएस की धारा 163 हटाई जाए। सरकारी वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वकीलों और पत्रकारों को उनके काम से रोका नहीं जाएगा।* सरकारी वकील ने सुनवाई मंगलवार की बजाए बुधवार को किए जाने का अनुरोध किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई मंगलवार को ही होगी। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के बावजूद कल दिल्ली में 40 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए तथा बड़ी संख्या में दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस संबंध में कोर्ट में कई अवमानना याचिकाएं दाखिल की गईं थीं, जिन पर आज रविवार के दिन विशेष पीठ ने सुनवाई की।